लिमिट से ज्यादा कैश निकालने पर गैरजरूरी TDS भरने से ऐसे बचें, SBI ने दी है ये सलाह
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसे कस्टमर को सावधान भी किया है कि अगर आप पैन की डीटेल जमा नहीं कराते हैं तो आपको ज्यादा टैक्स भी चुकाना होगा.
अगर पैन डीटेल जमा नहीं है तो सीधे 20 प्रतिशत टीडीएस लागू होगा. (ज़ी बिज़नेस)
अगर पैन डीटेल जमा नहीं है तो सीधे 20 प्रतिशत टीडीएस लागू होगा. (ज़ी बिज़नेस)
सालाना आधार पर अगर तय लिमिट से ज्यादा अमाउंट की कैश में निकासी (Cash Withdrawal) करते हैं तो आपको टैक्स डिडक्शन ऐट सोर्स यानी TDS से गुजरना होता है. यानी आपकी टीडीएस के तौर पर पैसा चुकाना होता है. ऐसे में अगर आप टीडीएस भरने से बचना चाहते हैं तो देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने इसके लिए कुछ नियमों का पालन करने की सलाह दी है. ऐसा करने पर आप गैरजरूरी टीडीएस फॉर्म (TDS Form) भरने से बच सकते हैं.
क्या दी है सलाह
एसबीआई के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति ने लगातार पिछले तीन साल से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो 20 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट की निकासियों पर इनकम टैक्स की धारा 194एन (194N) के मुताबिक टीडीएस लागू होता है. एसबीआई ने इस बार में वैसे कस्टमर्स जो एक साल में 20 लाख रुपए कैश निकालते हैं, उन्हें बैंक में अपने पैन नंबर की डीटेल जमा कराने की सलाह दी है.
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसे कस्टमर को सावधान भी किया है कि अगर आप पैन की डीटेल जमा नहीं कराते हैं तो आपको ज्यादा टैक्स भी चुकाना होगा. इसके अलावा बैंक ने इन कस्टमर्स से बैंक में अपने इनकम टैक्स रिटर्न की डीटेल भी जमा कराने के लिए सलाह दी है.
अब ₹२० लाख के ऊपर के कॅश निकासी पर अनावश्यक TDS भरने से अपने आप को बचाइए। ये ३ नियमो का पालन करे। #SBI #StateBankOfIndia #Tax #TDS #SaveTax #ITReturns pic.twitter.com/2AChy3E9ql
— State Bank of India (@TheOfficialSBI) July 4, 2020
TRENDING NOW
1 जुलाई से नई दरें लागू
एसबीआई ने 1 जुलाई 2020 से लागू नई दर की जानकारी को भी अपने ट्विटर पोस्ट में शेयर किया है. इसके मुताबिक, अगर पिछले तीन साल में किसी में भी इनकम टैक्स दाखिल नहीं किया गया है तो 20 लाख रुपए सालाना कैश निकाले पर टीडीएस शून्य होगा.
अगर कैश की निकासी 20 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक है तो पैन डीटेल होने की स्थिति में 2 प्रतिशत की दर से टीडीएस कटेगा. अगर पैन डीटेल जमा नहीं है तो सीधे 20 प्रतिशत कटेगा.
ज़ी बिज़नेस LIVE TV देखें:
इसके अलावा अगर सालाना कैश निकासी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो तो पैन डीटेल होने की स्थिति में 5 प्रतिशत की दर से टीडीएस कटेगा. अगर पैन डीटेल जमा नहीं है तो सीधे 20 प्रतिशत टीडीएस लागू होगा.
01:35 PM IST